Bareilly News: हत्या के दोषी साधु को उम्रकैद, कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया; पढ़ें पूरी वारदात
बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नौ अविनाश कुमार सिंह ने शाही थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी साधु बाबूराम गिरि की हत्या में दोषी अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव पटपरागंज निवासी साधु चंदन गिरि उर्फ चंद्रपाल को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चंदन गिरि ने मंदिर की संपत्ति के विवाद में बाबूराम गिरि की हत्या कर शव मंदिर के पास कुएं में फेंक दिया था। औरंगाबाद निवासी रमेश चंद्र दिवाकर ने 17 फरवरी 2014 को बहेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके अनुसार अखबार पढ़ने पर उसको पता लगा कि गांव के पास स्थित मंदिर के कुएं से छह फरवरी को पुलिस ने शव बरामद किया है। वह परिचितों के साथ थाने पहुंचा तो वहां मृतक के कपड़े-फोटो दिखाए गए। इससे पुष्ट हो गया कि शव उसके भाई बाबूराम का था। यह भी पढ़ें-बरेली बवाल:मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी; मुनीर की जमानत अर्जी खारिज मंदिर से हटाने की रंजिश में की थी हत्या अविवाहित बाबूराम साधु बन गए थे। वह मंदिर पर ही रहते थे। वहां 27 जनवरी को भंडारा हुआ था। उसमें चंदन गिरि भी आया था। चंदन गिरि को गांव के लोगों ने मंदिर से हटा दिया था। वह किसी तरह दोबारा मंदिर पर आना चाहता था। इसी कारण वह बाबूराम से रंजिश मानता था। इसी रंजिश में चंदन ने बाबूराम की हत्या कर दी। 25 फरवरी को पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 10, 2025, 09:26 IST
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