Kangra News: चेक बाउंस के मामले में दोषी महिला बरी
बैंक के साथ समझौता होने पर मिली राहत संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत की ओर से पाई गई दोषी महिला को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने राहत दे दी है। बैंक के साथ समझौता होने के बाद दोषी महिला को बरी कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने शर्त रखी है कि चेक राशि का 7.5 फीसदी कंपाउंडिंग फीस के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मशाला में सात दिन के भीतर जमा करनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा सपना पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। ज्वालामुखी क्षेत्र की महिला को चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देहरा ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत 30 अगस्त 2025 को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उन्हें छह माह के कारावास की सजा सुनाई थी और तीन लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ महिला ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय देहरा में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान महिला और पंजाब नेशनल बैंक के बीच आपसी समझौता हो गया। दोनों पक्षों ने अदालत को सूचित किया कि चेक से संबंधित पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। बैंक की ओर से भी मामले को समझौते के आधार पर समाप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धारा 138 के तहत अपराध समझौता योग्य है और जब दोनों पक्ष सहमत हों, तो मामले को समाप्त करना न्यायहित में है। इसी आधार पर अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का दोष सिद्धि और सजा का आदेश रद्द कर दिया और महिला को बरी कर दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 26, 2026, 16:37 IST
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