सुप्रीम कोर्ट: ओबीसी मुख्यालय को स्थानांतरित करना हिमाचल सरकार का नीतिगत निर्णय, हस्तक्षेप की गुंजाइश कम
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओबीसी के मुख्यालय को स्थानांतरित करना सरकार का नीतिगत निर्णय है और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश होती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। जब तक कोई निर्णय मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं करता, तब तक न्यायपालिका को ऐसे प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 09, 2026, 22:05 IST
सुप्रीम कोर्ट: ओबीसी मुख्यालय को स्थानांतरित करना हिमाचल सरकार का नीतिगत निर्णय, हस्तक्षेप की गुंजाइश कम #CityStates #Shimla #SupremeCourtNews #SubahSamachar
