Update: हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस में लगी आग; मेघालय के पूर्व सीएम डीडी लापांग का निधन

हैदराबाद के माधापुर के अयप्पा सोसाइटी में 100 फीट रोड के पास अपटाउन साइबराबाद बिल्डिंग में स्थित CAMELQ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के कार्यालय में एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। एफएस-माधापुर वाटर बॉज़र और एमपीटी माधापुर टीम की त्वरित प्रतिक्रिया से स्थिति पर काबू पाया जा सका। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का 93 वर्ष की आयु में निधन वरिष्ठ राजनेता और मेघालय के चार बार मुख्यमंत्री रहे डोनवा देथवेलसन लापांग 'माहे' का यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी एमेथिस्ट लिंडा जोन्स ब्लाह और दो बच्चे हैं। मेघालय सरकार सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेगी। उनके परिवार ने बताया कि लापांग लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और शुक्रवार शाम को अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता विन्सेंट एच पाला उस समय अस्पताल में थे जब लापांग ने अंतिम सांस ली। 10 अप्रैल, 1932 को जन्मे लापांग ने 1972 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नोंगपोह सीट जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 1992 से 2010 के बीच वे चार बार पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे आजीवन कांग्रेसी रहे। बाद में वह 2018 में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में शामिल हो गए और राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा में संदिग्ध ISI एजेंट को बेल नहीं ओडिशा के बालासोर जिले की अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संदिग्ध एजेंट आसिफ अली की जमानत अर्जी खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला 2015 की जासूसी प्रकरण से जुड़ा है। अली को मेरठ की जेल से ओडिशा पुलिस लाकर अदालत में पेश किया गया। अली का संबंध ईश्वर चंद्र बेहेरा से बताया गया है, जो रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी आईएसआई को देने के आरोप में 2015 में गिरफ्तार होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या पर 51 साल के दोषी को फांसी मंगलुरु की विशेष पॉक्सो अदालत ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के 51 वर्षीय फकीरप्पा हनुमप्पा मदार को जोकट्टे में पिछले वर्ष नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने 6 अगस्त 2024 की घटना में उसे दोषी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मौत की सजा दी। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना तथा आपराधिक अतिक्रमण के लिए भी 50,000 रुपये जुर्माना लगाया। पूरा मामला 13 महीने में निपटाया गया। पुलिस जांच इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम अब्बास के नेतृत्व में हुई और अभियोजन विशेष लोक अभियोजक साहना देवी ने किया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 13, 2025, 01:08 IST
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