HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश- अवैध खनन में शामिल वाहनों के सिर्फ चालान नहीं, कुर्की की जाए
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों और स्टोन क्रशर इकाइयों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन पर कड़े निर्देश दिए हैैं। अदालत ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सोलन और बद्दी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध खनन में शामिल वाहनों के खिलाफ केवल चालान नहीं किया जाए, बल्कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स रूल्स, 2015 के प्रावधानों के तहत वाहनों की कुर्की कानून के अनुसार की जाए। उन्हें कठोर शर्तों पर ही छोड़ा जाए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 07, 2025, 10:25 IST
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