Himachal News: 323 दिन की देरी के बाद दायर सरकार की अपील हाईकोर्ट में खारिज, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक अपील को अत्यधिक लापरवाही करार देते हुए खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विभाग अपनी सुस्ती को छिपाने के लिए प्रशासनिक देरी का सहारा नहीं ले सकते। यह मामला एक ठेकेदार के बकाया बिलों से जुड़ा है, जिसका काम 2013 में ही पूरा हो चुका था। जनवरी 2024 में आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) ने ठेकेदार के पक्ष में लगभग 66.35 लाख का अवार्ड पारित किया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे एकल जज ने पहले ही 23 दिन की देरी के कारण खारिज कर दिया था। एकल जज के उस फैसले को चुनौती देने के लिए सरकार ने फिर से करीब 323 दिनों की देरी के बाद अपील याचिका दायर की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 25, 2026, 21:34 IST
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