हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा, पति की लापरवाही से पत्नी की मौत पर बेटियों को मिलेगा बीमा मुआवजा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि यदि पति की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसमें पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संतानें बीमा कंपनी से मुआवजे की हकदार हैं। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण के 2012 के आदेश को सही ठहराया, जिसके तहत बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह दावेदारों को 4,28,000 रुपये की राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ याचिका दायर करने के बाद भुगतान करे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 03, 2026, 20:03 IST
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