हिमाचल: इस्तीफा देने वाले कर्मचारी का परिवार नहीं कर सकता फैमिली पेंशन का दावा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन मामले में स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देता है, तो उसकी पिछली पूरी सेवा जब्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी या उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार फैमिली पेंशन और अन्य लाभों का दावा नहीं कर सकता है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने यह फैसला मृतक रांझा राम की विधवा पत्नी की ओर से दायर एक याचिका को खारिज करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में कानूनी रूप से बहुत अंतर है। इस्तीफे में कर्मचारी स्वेच्छा से अपने अधिकारों को छोड़ देता है, जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में सेवा लाभ बने रहते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 14, 2026, 18:15 IST
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