हिमाचल: मकान बहू के नाम हो तो भी सास को रहने का अधिकार, प्रदेश हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि यदि सास अपनी बहू के साथ किसी मकान में साझा तौर पर रह रही है, तो केवल इस आधार पर उसे वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता कि मकान बहू के नाम पर है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने सुरभि बेदी बनाम मनजीत कौर मामले में बहू की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत और अपीलीय अदालत के उन फैसलों को बरकरार रखा, जिसमें सास के संयुक्त कब्जे को बहाल करने का आदेश दिया गया था। मामला मंडी जिले का है। सास की ओर से बताया गया कि उनके बेटे का विवाह मई 2013 में अपीलकर्ता से हुआ था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 04, 2026, 21:46 IST
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