Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने से पहले अदालत का रुख करना गलत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसरों की टेंटेटिव (संभावित) वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली एक याचिका को समय से पहले करार देते हुए खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक विभाग किसी अंतरिम सूची पर आई आपत्तियों का निपटारा करके फाइनल लिस्ट जारी नहीं कर देता तब तक अदालत में याचिका दायर करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का यह मामला बिल्कुल नहीं है कि विभाग ने उनकी आपत्तियों को सुने बिना ही कोई फाइनल वरिष्ठता लिस्ट जारी कर दी हो। कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता के पास अदालत आने का अधिकार तभी बनेगा जब विभाग अंतिम सूची जारी कर दे और याचिकाकर्ता उससे संतुष्ट न हों। अभी प्रक्रिया बीच में है और अंतिम सूची आना बाकी है, इसलिए अदालत याचिका पर अभी विचार नहीं कर सकता।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 03, 2026, 21:33 IST
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