Mandi News: क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत करवाएं स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण
मंडी। जिले के हर सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थान का पंजीकरण क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार होना चाहिए। प्रति वर्ष नवीनीकरण होना चाहिए। इसी के साथ जिला के सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले जन्म को आधार लिंक से दर्ज किया जाए ताकि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में सुविधा हो। यह निर्देश बुधवार को सीएमओ डॉ. दिपाली शर्मा ने मंडी में हुई समीक्षा बैठक में दिए।जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश ठाकुर ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि जिला में स्थापित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण जिला समुचित प्राधिकारी व खंड चिकित्सा अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी केंद्र सरकार की ओर सें तय किए गए मानकों पर कार्य करें। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ई-डार पोर्टल पर अवश्य करें। वैक्सीन, दवाई व उपकरणों की मांग सूची जिला मुख्यालय को जल्द प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड अपने क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने का प्रयास करें। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ. अरिंदम राय ने कहा कि जिला कानून सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 15 से 30 जून तक रक्तदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवधि में चार रक्तदान शिविर लगाए जाने हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉ. दिपाली शर्मा ने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को रक्तदान की शपथ दिलाई गई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 18, 2025, 16:47 IST
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