Kangra News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

धर्मशाला। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोषी सन्नी उर्फ मिंटा निवासी गांव तुगबाल, थाना दीनानगर, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिस थाना खुंडियां में मार्च 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी करीब 17 वर्षीय बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और छात्रा की तलाश शुरू की। पुलिस ने 12 मार्च 2022 को पीड़िता को पंजाब के गुरदासपुर जिले से सुरक्षित ढूंढ निकाला। जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी से करीब तीन माह पहले दोस्ती हुई थी और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस दौरान आनंदपुर साहिब और पठानकोट में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी। वहीं, आईपीसी की धारा-363 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 30, 2026, 19:07 IST
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