Himachal: 30 सितंबर तक तय उम्र पूरी करने वाले बच्चों को सत्र शुरू होते ही मिलेगा प्रवेश, निर्देश जारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए लागू आयु मानदंड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लिया जाना है, उस वर्ष 30 सितंबर तक निर्धारित आयु पूरी करने वाले बच्चों को उसी सत्र की शुरुआत से संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि विभाग को फील्ड अधिकारियों, स्कूलों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहे थे। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्तर पर मामले की विस्तार से समीक्षा की गई और अब प्रवेश व पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार यदि कोई बच्चा संबंधित कक्षा के लिए निर्धारित आयु 30 सितंबर तक पूरी कर लेता है, तो उसे उसी शैक्षणिक सत्र के आरंभ से प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे की जन्मतिथि 15 अप्रैल 2023 है और वह 2026-27 सत्र में बालवाटिका एक में प्रवेश लेना चाहता है, तो वह प्रवेश के लिए पात्र होगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 12, 2026, 16:11 IST
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