कानपुर: शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर होगी कार्रवाई
शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर भी प्रशासन शिकंजा कसेगा। बुधवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में तंबाकू मुक्त युवा 4.0 अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाया जाए। परिसर में तंबाकू निषेध संबंधी संकेतक लगाए जाएं और विद्यार्थियों के बीच नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से इसकी निगरानी करें। उन्होंने कहा कि तंबाकू की लत युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबाकू मुक्त समाज बनाने की शपथ भी दिलाई। बैठक में सीडीओ अभिनव जे. जैन, एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 04, 2026, 19:43 IST
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