Attack on Rekha Gupta: हमला करने वाले राजेश खीमजी को मिलेगी कौन सी सजा? जानिए
सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का नाम राजेश खीमजी है जो मूलरूप से गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। लेकिन राजेश को कौन सी सजा होगी और किसी को थप्पड़ मारने पर क्या कहता है कानून जान लीजिए। दरअसल जब हमने ,इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कई तरह के सजा प्रावधानों का जिक्र किया। जिसमें जेल और जुर्माना भी होता है। आपको बता दें कि अगर कोई भी शख्स किसी संवैधिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारता है या हमले की कोशश करता है उसे बीएनएस की धारा 115 के तहत सजा दी जाती है। हालांकि ये कृत्य की मंशा पर निर्भर करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी राजेश से पूछताछ की कोशिश कर रही है कि उसने सीएम रेखा पर हमला क्यों किया। इधर राजेश खिमजी की मां भानु बेन ने बताया कि मेरा एक ही बेटा है। उसकी उम्र 41 साल है। वो उज्जैन गया हुआ था। वहां से वो दिल्ली चला गया था। एक दिन पहले मेरी उसके साथ बात हुई थी। वो कुत्तों के साथ गायों की भी देखरेख करता था। वो पशुओं से बहुत प्रेम करता था। उसका किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ। उसने दिल्ली की सीएम पर हमला क्यों किया ये तो पता नहीं है।जानकारी के अनुसार, पहले राजेश खिमजी ने सीएम रेखा गुप्ता को कुछ पेपर दिखाया। इस दौरान अचानक उसने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। पास में खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसे सिविल लाइंस थाने में लाकर जिला पुलिस और स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आरोपी ने सीएम पर हमला क्यों किया। क्या इसके पीछे कोई साजिश है
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 20, 2025, 14:47 IST
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