UP: हाईकोर्ट से डीएलएड ओडीएल शिक्षकों को राहत, यूपी टीईटी 2026 में बैठने की अनुमति; जानें डिटेल
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हजारों सेवारत शिक्षकों के करियर से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम से प्राप्त 18 महीने के प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.ई.एल.एड.) धारकों को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने खुली अदालत में मौखिक आदेश देकर उन्हें याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 में बैठने की अनुमति दे दी है। अभी कोर्ट का विस्तृत आदेश अपलोड नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश शुभम कुमार शुक्ला समेत 36 शिक्षकों द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने से इनकार करना, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के विपरीत है। याचियों के अधिवक्ता रजत राजन सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ओडीएल डिप्लोमा धारकों को यूपी टीईटी 2026 के लिए पात्रता से वंचित किया जा रहा था, जो राज्य में शिक्षण नियुक्तियों के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा है। इसको लेकर याचियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय की शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को टीईटी में भाग लेने से वंचित करना—यानी 10 अगस्त 2017 तक सेवा में होना और 18 महीने का ओडीएल डिप्लोमा पूरा कर लेना— कई न्यायिक निर्णयों में जारी बाध्यकारी निर्देशों के विपरीत था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 24, 2026, 19:17 IST
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