Supreme Court: महिलाओं के प्रजनन अधिकार मामले पर सुनवाई, केंद्र को मिला चार सप्ताह का समय

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भधारण और प्रसव से पूर्व निदान परीक्षण के लिए महिलाओं पर आयु प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति एसके कौल और एएस ओका की पीठ ने कहा है कि प्रतिवादी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद की तारीख तय की है। याचिका में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 4(3)(i) में 35 वर्ष की आयु सीमा महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रतिबंध का हवाला दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, जब तक गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग या संचालन नहीं किया जाएगा। पहले भी गर्भपात पर आया था फैसला महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले मेंशीर्ष अदालत ने कहा था कि सभी महिलाएं गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं, और अपनी वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेद कर सकती हैं। गूगल इंडिया को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब 18 को सुनवाई 1337 करोड़ रुपये के भारी भरकम जुर्माना झेल रही गूगल इंडिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई करेगा। एनसीएलएटी ने गूगल पर कॉम्पिटीशन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए 1337 करोड़ के जुर्माने पर अंतरिक रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या गूगल इंडिया, भारत में उसी नियम का पालन करेगा जैसा कि वह यूरोप में एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप के संबंध में करता है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने गूगल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी से अगली सुनवाई में इस पहलू को स्पष्ट करने के लिए कहा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 16, 2023, 17:28 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Supreme Court: महिलाओं के प्रजनन अधिकार मामले पर सुनवाई, केंद्र को मिला चार सप्ताह का समय #IndiaNews #National #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourtNews #SupremeCourtNewsToday #SupremeCourtNewsHindi #SubahSamachar