Supreme Court: विधि आयोग को वैधानिक निकाय बनाने की मांग वाली PIL खारिज, अदालत ने कहा- कानून बनाना विधायी मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधि आयोग को वैधानिक निकाय घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि की इस दलील पर गौर किया कि 22वां विधि आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्थापित नियम है कि कानून बनाने के लिए संसद को निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यह मामला विशेष रूप से विधायिका के दायरे में आता है। हम याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस दलील पर भी गौर किया कि वह विधि आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 13, 2023, 17:43 IST
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