राजू पाल हत्याकांड : हाईकोर्ट का माफिया अतीक अहमद मामले में दो माह में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का निर्देश

विधायक राजू पाल हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुसीबत बढ़ने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो गवाहों की प्रति परीक्षा करने की अनुमति देने के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रयागराज के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही विशेष अदालत को बसपा विधायक राजू पाल हत्या केस का विचारण (ट्रायल) दो माह में पूरा कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा,गवाही तथा सफाई की कार्रवाई समाप्त होने के बाद बचाव पक्ष को दो गवाहों की फिर से प्रति परीक्षा करने की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने हत्या केस में चश्मदीद गवाह कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। इसमें विशेष अदालत के 18 दिसंबर 19 को पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 17, 2023, 22:52 IST
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