जयपुर; आईएएस टीना डाबी समेत अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामला, हाईकोर्ट ने अपील की खारिज
टोंक जिला कलेक्टर आईएएसटीना डाबी को लेकर दायर अवमानना मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अपील के अधिकार पर अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने सुखलाल धाकड़ की अपील खारिज करते हुए कहा कि अवमानना याचिका खारिज होने भर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील का अधिकार नहीं मिलता। इसके लिए जरूरी है कि अवमानना अदालत ने संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहराया हो या उसके खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया हो। चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। सुखलाल धाकड़ ने अपनी अपील में टोंक कलेक्टर टीना डाबी, देवली एसडीओ रूबी अंसार, तहसीलदार मेघना गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया था। अवमानना याचिका खारिज होने के बाद दायर की थी अपील मामले में अवमानना अदालत ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर कहा था कि संबंधित मामले में अवमानना नहीं बनती। इसके साथ ही सुखलाल धाकड़ की अवमानना याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए धाकड़ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता राज कुमार शर्मा ने पैरवी की। अपील में जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसडीओ रूबी अंसार, तहसीलदार मेघना गुप्ता और अन्य लोगों को पक्षकार बनाया गया था। यह भी पढें-राजस्थान: अलवर के राजपुर बड़ा में मतदान में धांधली के आरोप पर बवाल, पुलिस पर पथराव; डीएसपी समेत कई जवान घायल हाईकोर्ट के सामने था अपील की स्वीकार्यता का सवाल खंडपीठ के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या अवमानना याचिका खारिज होने के आदेश के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील की जा सकती है सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अवमानना अदालत के 28 सितंबर के आदेश का परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि उस आदेश में किसी भी प्रतिवादी को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया गया था। अदालत ने केवल यह कहा था कि उपलब्ध परिस्थितियों में अवमानना का मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवमानना याचिका खारिज होने और किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के आदेश की कानूनी स्थिति अलग-अलग है। धारा 19 के तहत अपील का अधिकार तभी बनता है, जब अवमानना अदालत ने दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया हो। दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं तो धारा 19 के तहत अपील नहीं खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में अवमानना अदालत ने न तो किसी प्रतिवादी को दोषी पाया और न ही उसके खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दिया। ऐसे में धारा 19 के तहत दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है। इसी कानूनी आधार पर हाईकोर्ट ने सुखलाल धाकड़ की अपील खारिज कर दी। अदालत ने अपील की स्वीकार्यता पर फैसला किया और मूल विवाद में लगाए गए आरोपों या उनकी सच्चाई पर कोई अलग निष्कर्ष नहीं दिया। इसके साथ ही लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित कर दिए गए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 02, 2026, 04:48 IST
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