Supreme Court: बिलकिस बानो की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, मैनक मेहता से जुड़ी CBI की याचिका को सुनेगी कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट गुजरात के बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को क्षमा देने के संबंध में उसके आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर जल्द विचार करेगा। बता दें, पीड़िता बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार को दोषियों को क्षमा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है। गुजरात के बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा में गुजरात सरकार द्वारा छूट दिये जाने को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका पर मंगलवार को शीर्ष कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पायी। दरअसल, इस मामले में संबंधित न्यायाधीश एक अन्य मामले की सुनवाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, बिलकिस बानो की याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, ये दोनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ में इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) से जुड़े एक विषय की सुनवाई करने में व्यस्त थे। बता दें कि दोनों न्यायधीश संविधान पीठ का भी हिस्सा हैं। अब बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए नयी तारीख शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री तय करेगी। बता दें, बिलकिस बानो ने समीक्षा याचिका के अलावा, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के मामले में राज्य सरकार के 11 दोषियों की सजा में छूट देने के फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायामूर्ति बेला एम त्रिवेद की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। 15 अगस्त को रिहा किए गए थे 11 दोषी बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की है। जिसमें शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से नौ जुलाई, 1992 की नीति के तहत दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर दो महीने के भीतर विचार करने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने 11 दोषियों को छूट देते हुए 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 24, 2023, 18:08 IST
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