Bijnor News: नगरपालिका चेयरपर्सन पति सहित आठ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

बिजनौर। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बिजनौर नगरपालिका अध्यक्ष के पति शमशाद अंसारी सहित आठ व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करने के आदेश कोतवाली शहर पुलिस को दिया है। बिजनौर काशीराम कॉलोनी निवासी एक स्नातक छात्रा ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी छोटी नाबालिग बहन के साथ सादिक ने 17 मार्च 2022 को दुष्कर्म किया। उसने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए थाना कोतवाली शहर पुलिस ने शिकायत की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि नगरपालिका बिजनौर के चेयरपर्सन के पति शमशाद अंसारी दूसरे पक्ष के साथ मिले हुए हैं। मुलजिमान ने शिकायतकर्ता के भाई का चालान कराकर जेल भिजवा दिया तथा अपनी पॉवर की धमकी देकर उन्हें धमकाते हैं। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि 25 मार्च 2022 को शमशाद अंसारी, सादिक, परवेज, तालिब, शाबिया, अमीरूद्दीन, शब्बो, नाजिया उसके घर में घुस आए। उसे धमकाते हुए बंदूक दिखाकर उसके पिता व भाई से कुछ कागजों और रशीद पर हस्ताक्षर ले लिए। और उसकी नाबालिग बहन को अगवा कर ले गए। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने अपनी ऊपर पहुंच होने की धमकी देते हुए कोई कार्रवाई न करने की हिदायत दी। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने उसकी नाबालिग बहन को भी बरामद नहीं किया। आरोपीगण उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देते हैं। 30 नवंबर 2022 को सुबह नौ बजे उपरोक्त मुलजिमान ने उसे देखकर गंदी-गंदी गालियां दी। जब उसने गाली देने को मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। शोर पर उसे बचाने आए खालिद व मकसूदन के साथ भी मारपीट की गई। अदालत ने इस मामले में अपने आदेश में लिखा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर विवेचना कराने का पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2023, 23:49 IST
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