UP: हत्या के छह साल पुराने केस में एक को उम्रकैद, पांच को संदेह का लाभ; मृतक के बेटे ने दर्ज कराई थी FIR
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने फूलपुर थाना क्षेत्र के बरवां गांव में छह साल पहले जमीन के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में शिव कुमार मिश्रा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, मामले में नामजद पांच अन्य अभियुक्तों महेंद्र मिश्रा, दीपक मिश्रा, धीरज मिश्रा, दशरथ मिश्रा और साक्षी मिश्रा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, वादी सचिन कुमार मिश्रा ने 19 मई 2020 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि शाम छह बजे उनके पट्टीदार महेंद्र मिश्रा, शिव कुमार मिश्रा, दीपक मिश्रा, धीरज मिश्रा, दशरथ मिश्रा और साक्षी मिश्रा लाठी, सब्बल और रॉड लेकर उनके मशीन परिसर पर पहुंचे। वहां उन्होंने सचिन के पिता अनिल कुमार मिश्रा, भाई पवन कुमार मिश्रा और मां सुनीता मिश्रा पर हमला कर दिया। हमले में अनिल कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं, पवन कुमार मिश्रा और सुनीता मिश्रा को भी चोटें आई थीं।विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 29, 2026, 23:55 IST
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