Sultanpur News: पति, ससुर, सास व दो ननदों को तीन वर्ष की सजा

सुल्तानपुर। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/फास्ट ट्रैक कोर्ट वृशाली गुप्ता ने पति, सास, ससुर समेत पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।बल्दीराय क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर मौजा उसरा निवासी आजाद खां की शादी छह जून 2010 को कुड़वार के फिरोजपुर कलां गांव की राबिया बेगम के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर पति व अन्य ससुरालीजन राबिया को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 17 जून 2012 को ससुरालीजनों से राबिया बेगम को मार-पीटकर घर से निकाल दिया था। राबिया ने महिला थाने में पति आजाद खां, ससुर रज्जब खां, सास इस्लामुलनिशां और ननद सायरा बानो व रुखसार बानो के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजीजुर्रहमान व अनिल दुबे ने तीन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति आजाद खां, ससुर रज्जब खां, सास इस्लामुलनिशा और ननद सायरा बानो व रुखसार बानो को मारपीट करने, प्रताड़ित करने और दहेज की मांग करने का दोषी माना और सजा सुनाई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 28, 2023, 00:29 IST
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