MP News: सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर जल्द फैसला, आज नियमों को अंतिम रूप देगा जीएडी
मध्यप्रदेश में करीब एक दशक से रुकी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सोमवार का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने प्रमोशन व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद जल्द ही पदोन्नति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।भोपाल में आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.सी. मीना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पदोन्नति की प्रक्रिया, नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा कर अंतिम मसौदा तैयार किए जाने की संभावना है, ताकि प्रक्रिया बिना किसी कानूनी बाधा के लागू की जा सके। ये भी पढ़ें-नीमच में बड़ा निवेश:आज मिलेगी 1,554 करोड़ रुपये की औद्योगिक सौगात, सीएम 38 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास 2016 से रुकी हुई है पदोन्नति प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इसके चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करते रहे और कई कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो गए। यदि सरकार नई व्यवस्था लागू करती है तो करीब 4.50 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। ये भी पढ़ें-MP News:ट्रैफिक दबाव कम करने पीडब्ल्यूडी का बड़ा रोड मास्टर प्लान, पांच साल में बनेंगी 30 हजार किमी सड़कें नई भर्तियों का भी खुल सकता है रास्ता पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभिन्न विभागों में निचले और मध्य स्तर के बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे। इससे सरकार को इन पदों पर नई भर्ती करने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में है। ये भी पढ़ें-MP News:जस्टिस कलगांवकर बोले- AI और आधुनिक तकनीक से अपराध न्याय प्रणाली होगी अधिक प्रभावी, तेज और स्मार्ट अधिकारी-कर्मचारी संगठन का विरोध सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था ने प्रस्तावित पदोन्नति नियमों पर आपत्ति जताई है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति से जुड़े मामले पर न्यायालय का अंतिम निर्णय आने से पहले नई प्रक्रिया लागू करना उचित नहीं होगा। उनका दावा है कि इससे सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 29, 2026, 10:34 IST
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