Sonipat: युवक की हत्या के मामले में दोषी महिला को उम्रकैद, गला दबाकर उतारा था मौत के घाट

हरियाणा केसोनीपत मेंजिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। गांव खांडा निवासी महाबीर सिंह ने 22 फरवरी, 2019 को खरखौदा थाना पुलिस को था बताया कि उनका बेटा विक्रम (28) खेती बाड़ी का काम करता था। वह 21 फरवरी, 2019 की रात को नौ बजे खाना खाने के बाद छत पर बने कमरे में सोने के लिए चला गया था। महाबीर ने बताया कि रात 12 बजे उनके पड़ोसी नीरज ने उसके पास आकर बताया था कि विक्रम की तबियत बिगड़ गई है। वह गाड़ी की चाबी लेने आया था। वह उसके साथ गया तो नीरज ग्रामीण संजय के साथ विक्रम को उनके घर के बाहर से कार में लेकर खरखौदा के निजी अस्पताल में गए थे। जहां चिकित्सक ने उसे पीजीआई रोहतक ले जाने को कहा था। जब वह पीजीआई में लेकर पहुंचे थे तो वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में जब उसने देखा तो उसके बेटे का शव नीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या करने का पता लगा था। जिस पर पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि युवक की रात को सुनीता के साथ कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद उसका गला दबा दिया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुनीता को गिरफ्तार कर लिया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 24, 2022, 23:57 IST
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