Jaipur News: भगवान शिव को जेडीए का नोटिस! विहिप ने जताया विरोध, बोले- कभी अल्लाह को देने की हिम्मत हुई?

शहर के वैशाली नगर में सड़क चौड़ीकरण के अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने दुकानों और मकानों के साथ एक शिव मंदिर को भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। विवाद तब बढ़ गया जब जेडीए ने यह नोटिस सीधे शिव मंदिर के नाम से दीवार पर चस्पा कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर की ओर से जवाब कौन देगा और दस्तावेज कौन पेश करेगा जेडीए की इस कार्रवाई ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे सनातन प्रतीकों को निशाना बनाने जैसा बताते हुए इस पर कड़ा विरोध जताया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने इस मामले में कहा कि नोटिस हमेशा किसी जिम्मेदार व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट के नाम दिया जाता है लेकिन यहां अधिकारियों ने सीधे भगवान शिव के नाम नोटिस जारी कर प्रशासनिक संवेदनहीनता दिखाई है। उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान शिव को नोटिस दिया गया है क्या कभी अल्लाह या क्राइस्ट को नोटिस देने की हिम्मत हुई है केवल हिंदू मंदिरों और देवताओं पर ही ऐसी कार्रवाई क्यों होती है पारीक ने इसे पश्चिम बंगाल की घटना से जोड़ते हुए कहा- जिस तरह बंगाल में मां काली की प्रतिमा को पुलिस गाड़ी में ले जाया गया था, उसी तरह अब राजस्थान में भगवान शिव को नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह प्रशासनिक मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। जेडीए के जोन-7 कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में हाईकोर्ट की पिटीशन संख्या 658/2024 और पीटी सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गांधी पथ सड़क चौड़ीकरण की सीमा में मंदिर की बाउंड्री वॉल 1.59 मीटर अंदर पाई गई है, जिसे अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। ये भी पढ़ें:Udaipur News:बागोर हवेली की शान 151 फीट लंबी और 30 किलो वजनी पगड़ी, सैलानी खिंचवाते हैं तस्वीरें यह कार्रवाई गांधी पथ को 100 फीट चौड़ा करने की परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। 21 नवंबर को इसी अभियान में 70 से अधिक मकानों और दुकानों को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि जेडीए ने न तो मंदिर प्रबंधन से संपर्क किया, न पुजारी से और न ही देखरेख समिति को सूचित किया। उन्होंने बताया कि नोटिस सीधे मंदिर की दीवार पर चस्पा कर दिया गया, जिससे अब यह अस्पष्ट है कि सात दिनों के भीतर जवाब कौन देगा। इधर जेडीए अधिकारियों का कहना है कि नोटिस पूरी तरह कानूनी और हाईकोर्ट के आदेश के तहत जारी किया गया है। उनका दावा है कि यह अतिक्रमण अभियान बिना किसी भेदभाव के चलाया जा रहा है और सभी निर्माण चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक या धार्मिक सभी को एक समान प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 27, 2025, 20:17 IST
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