Himachal: पत्नी के नाम पर दूसरी महिला का इलाज, आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर बहाल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेना की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा योजना में धोखाधड़ी के आरोपी पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कानूनी कार्रवाई को बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत आरोपी को राहत दी गई थी। अब आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला दोबारा शुरू होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 5 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मामला पालमपुर क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता पत्नी और आरोपी की शादी साल 1995 में हुई थी। वैवाहिक विवाद के चलते दोनों के बीच चंडीगढ़ की फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला लंबित है। इस दौरान याचिकाकर्ता पत्नी सितंबर 2019 में अमेरिका चली गई और तब से वहीं रह रही हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 06, 2026, 17:56 IST
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