Himachal: हिमकेयर में बजट न होने का बहाना बनाकर नहीं रोक सकते इलाज का पैसा, जानें हाईकोर्ट के बड़े आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमकेयर योजना के तहत इलाज पर हुए खर्च का भुगतान नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह मंगलवार तक याचिकाकर्ता के हक की राशि जारी करने का हर संभव प्रयास करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सरकार योजना के तहत प्रतिबद्ध है और खुद विभाग ने भी मरीज के दावे को सही मान लिया है, तो केवल फंड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर इसे रोका नहीं जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार हिमकेयर योजना के लाभार्थी हैं। उन्हें दिल की बीमारी के चलते पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती होना पड़ा था। वहां उनके दिल में कोरोनरी स्टेंट डाले गए थे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 06, 2026, 20:48 IST
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