हिमाचल: पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता का छह माह का सेवा विस्तार रद्द, हाईकोर्ट ने पद छोड़ने का दिया आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रमुख अभियंता नरेंद्र पाल सिंह को दिए गए छह माह के सेवा विस्तार को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को अप्रैल 2026 में रोकी गई स्क्रीनिंग चयन समिति की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर 11 नवंबर या उससे पहले पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो उन्हें 1 मई 2026 से पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और सभी वित्तीय बकाया लाभ भी प्रदान किए जाएं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 27, 2026, 21:04 IST
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