Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती नियमों में प्रावधान न हो, तो वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति की मांग करना हक नहीं
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर खाली पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका में स्पष्ट किया है कि यदि भर्ती नियमों में प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) तैयार करने का प्रावधान नहीं है, तो कोई भी अभ्यर्थी चयनित उम्मीदवार के पदभार न संभालने के कारण रिक्त हुए पद पर नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं जता सकता। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा चूंकि आईआईटी मंडी के 2016 के नियमों में वेटिंग लिस्ट का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इसलिए संस्थान को नियुक्ति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने संस्थान को महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में समय और जनता के पैसे का भारी खर्च होता है। ऐसे में बार-बार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय, संस्थानों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करके प्रतीक्षा सूची का प्रावधान शामिल करना चाहिए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 12, 2026, 20:25 IST
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