हिमाचल हाईकोर्ट: विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन की चयन प्रक्रिया रद्द करना असांविधानिक
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को असांविधानिक करार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की 30 सितंबर 2025 की अधिसूचना रद्द करते हुए 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। पंकज राय की याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार वैधानिक चयन समिति के फैसले पर अपीलीय प्राधिकारी की तरह काम नहीं कर सकती। चयन समिति ने 14 सितंबर 2025 को पैनल में पंकज राय और राजीव सूद के नाम की सिफारिश की थी। अदालत ने कहा कि सरकार को इन दोनों में से किसी एक उम्मीदवार का चयन करने का अधिकार है, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसी उम्मीदवार की सीधे नियुक्ति करने के बजाय सरकार को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 28, 2026, 21:33 IST
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