हिमाचल: मंडलायुक्त नगर निगम पार्षदों की अयोग्यता पर करेंगे फैसला, सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिमला, कांगड़ा और मंडी के मंडलायुक्तों को सक्षम प्राधिकारी नामित किया है। ये अधिकारी अब नगर निगम के पार्षदों की अयोग्यता से जुड़े मामलों की सुनवाई और उन पर फैसला करेंगे। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इस कदम का उद्देश्य नगर निगमों में पार्षदों की योग्यता संबंधी विवादों का त्वरित निपटारा करना है। मंडलायुक्त अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले नगर निगमों के मामलों को देखेंगे। उन्हें पार्षदों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न की सुनवाई करने का अधिकार होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 24, 2026, 22:07 IST
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