Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस-डीजी छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी की दी अनुमति

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म सीधे देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राशि प्रदान करने की दिल्ली सरकार को अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 2023 के अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द पर्याप्त राशि छात्रों के खाते में हस्तांतरित करे ताकि उन्हें समय पर यूनिफॉर्म मिल सके।यह फैसला एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल द्वारा 2013 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा सहायता प्राप्त एवं गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और पाठ्य सामग्री प्रदान करने की मांग की गई थी। पहले कोर्ट ने डीबीटी स्कीम पर जताई थी आपत्तिपहले कोर्ट ने यूनिफॉर्म के बदले नकद देने की प्रथा पर चिंता जताई थी और संकेत दिया था कि यूनिफॉर्म सीधे प्रदान की जानी चाहिए। बाद में पीठ ने माना कि छात्रों का माप लेना, जेम पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के यूनिफॉर्म के लिए अलग-अलग ऑर्डर देना, सामग्री खरीदना, माप के अनुसार सिलाई करवाना और नए सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में वितरण करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। दिल्ली सरकार ने बीते साल दी थी अनुमतिदिल्ली सरकार ने मई 2025 में कैबिनेट निर्णय के तहत डीबीटी मोड को जारी रखने और राशि बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। कक्षाओं के अनुसार संशोधित दरें हैं। कक्षा 1 से 5 तक 1,250 रुपये, 6 से 8 तक 1,500 रुपये और 9 से 12 तक 1,700 रुपये। यह व्यवस्था सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा आरटीई/फ्रीशिप कोटा के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों पर लागू होगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2026, 16:15 IST
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