High Court : आदेशों के अनुपालन में हीलाहवाली पर तय हो अफसरों की आपराधिक जवाबदेही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की विवेचना में सुस्ती और निगरानी में हीलाहवाली पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। कहा कि अपने असीमित विवेकाधिकार और शक्तियों के प्रयोग में कंजूसी कर अधिकारी लालफीताशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि अदालती आदेशों के प्रति लापरवाही के लिए छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराने के बजाए बड़े अफसरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ताकि उनकी जवाबदेही तय हो सके। इस तल्ख टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने अवनेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर निस्तारित करते हुए बरेली की विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके जरिये याची के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग खारिज कर दी गई थी। साथ ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। 2007 में बिजनौर में याची के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ीं दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। इनमें वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों पर भ्रष्टाचार, जालसाजी और सरकारी अभिलेख नष्ट करने के आरोप लगाए गए थे। एक मामले में 18 साल बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया, जबकि दूसरे की जांच लंबित है। मामले में हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 05, 2026, 12:02 IST
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