UP: गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 युवकों की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस ने बढ़ाई धारा; इस दिन सुनवाई

Varanasi Crime: गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार 14 युवकों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत खारिज कर साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। आरोपियों ने 16 मार्च कोतवाली थाना क्षेत्र पंचगंगा घाट के पास गंवा में नाव पर इफ्तारी की थी। आरोप है कि बिरियानी खाने के बाद उसका अवशेष गंगा में फेका था। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतावली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी साथ ही प्रकरण का वीडियो उपलब्ध कराया था। पुलिस ने जांच के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। साथ ही नाव संचालक विनोद के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने नाव संचालक को धमकाकर जबरन नाव गंगा में लेकर गए और इनकार करने पर धमकी दी थी। जबकि नाव संचालक बार-बार वहां जाने से इनकार कर रहा था। बयान के आधार पर पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 308 (5) की बढोतरी की। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने नाविक को जबरन साथ ले जाकर बीच गंगा में नाव चलाने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने नाव को अपने कब्जे में लेकर बीच धारा में इफ्तार पार्टी की और उसके फोटो व वीडियो भी बनाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 19, 2026, 23:10 IST
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