यूपी : दो पैनकार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्लाह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दोनों की सजा निलंबित, जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दोनों की सजा निलंबित करने की अर्जियां मंजूर करते हुए जमानत दे दी। अदालत के इस आदेश के बाद दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, रिहाई के लिए जमानत की शर्तों और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। दोनों ने याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। इससे पहले 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा निलंबन की अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने दलीलें पेश की थीं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 29, 2026, 10:14 IST
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