Hathras News: सरेराह फायरिंग के मामले में आया फैसला, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हाथरस गेट क्षेत्र में बाईपास रोड स्थित कैलाश ढाबे के पास दो पक्षों के बीच हुई सरेराह गोलीबारी के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी गौरव चौधरी निवासी रामनगर, सासनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान उसका नाम प्रकाश में आया था। घटना 18 जून 2026 की शाम करीब 6:50 बजे की है। कैलाश ढाबे के पास स्कॉर्पियो, बुलेट, वैगनआर समेत कई वाहनों से पहुंचे दो पक्षों के बीच अचानक गोलीबारी शुरू हो गई थी। सरेराह गोलियां चलने से राहगीरों और वाहन चालकों में अफरातफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोग वाहन सड़क पर छोड़कर खेतों की ओर भाग गए थे। पुलिस ने मौके से 12 बोर और 315 बोर के खोखा कारतूस बरामद किए थे। मामले में आठ युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान गौरव चौधरी का नाम सामने आया। राजनीतिक द्वेष में फंसाने का दिया तर्क अग्रिम जमानत के लिए आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे राजनीतिक और व्यावसायिक द्वेष के चलते झूठा फंसाया गया है। उसने घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं होने की बात भी कही। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए स्वतंत्र गवाहों और स्थानीय पार्षदों के बयानों का हवाला दिया। आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी अदालत के सामने रखा गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गौरव चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 20, 2026, 12:09 IST
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