Noida News: रजिस्ट्री के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे 37 परिवार

- अजंनारा होम्स के खरीदारों की पीड़ा पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। किसी ने जिंदगीभर की कमाई लगाई, किसी ने बैंक से कर्ज लिया और किसी ने फ्लैट की पूरी कीमत चुकाई व परिवार के साथ रहने भी लगा लेकिन घर का कानूनी मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। ग्रेनो वेस्ट स्थित अजंनारा होम्स के 37 परिवारों की पीड़ा अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की पीठ ने सुनवाई की। परियोजना के 20 खरीदारों ने यह याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही 17 अन्य खरीदारों का केस पहले से चल रहा है। अधिवक्ता गौरव विज्ञान और सतवीर दलाल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी है। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर के माध्यम से बिल्डर को नोटिस भेजने का निर्देश भी दिया। ग्रेनो प्राधिकरण से पूछा गया है कि बिल्डर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए।प्राधिकरण ने अदालत में बताया कि 31 मार्च 2025 तक बिल्डर पर करीब 66.8 करोड़ रुपये बकाया थे। खरीदारों की मांग है कि प्राधिकरण बिल्डर से अपना बकाया वसूले, लेकिन जिन लोगों ने फ्लैट की पूरी कीमत चुका दी है, उन्हें उनके घर का कानूनी अधिकार देने का रास्ता निकाले। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 04, 2026, 19:28 IST
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