Balod: 26 बसों की फिटनेस जांची गई, नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दो संचालकों पर लगा जुर्माना
बालोद जिले के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रविवार को बालोद पुलिस और परिवहन विभाग (RTO) ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल के विशेष निर्देश पर परिवहन कार्यालय के समक्ष एक वृहद 'स्कूली बस चेकिंग शिविर' का आयोजन किया गया। इस कार्रवाई से निजी स्कूल संचालकों और बस चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। संयुक्त टीम ने जिले में संचालित 26 स्कूली बसों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने केवल कागजों की ही नहीं, बल्कि बसों के भीतर मौजूद जीवन रक्षक उपकरणों की वास्तविकता भी जांची। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर फोकस निरीक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली बसों के लिए निर्धारित की गई सुरक्षा नियमावली रही। जांच टीम ने एक-एक कर बसों में चढ़कर निम्नलिखित मानकों की पुष्टि की जिसमें पैनिक बटन और इमरजेंसी डोर की कार्यक्षमता को मौके पर चेक किया गया।बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड चेक किया गया ताकि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।बस के भीतर डायल 112 और स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर स्पष्ट रूप से लिखे होने की जांच की गई। छोटे बच्चों और नर्सरी के छात्रों के लिए बसों में महिला परिचालिका (लेडी अटेंडेंट) की मौजूदगी को अनिवार्य बताया गया।प्राथमिक चिकित्सा किट में दवाइयों की एक्सपायरी डेट तक की जांच की गई। दो बस संचालकों पर गिरी गाज, 7 दिन का अल्टीमेटम निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वाले 02 स्कूल बस संचालकों के खिलाफ मौके पर ही 1,500 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई। विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए संबंधित संचालकों को हिदायत दी है कि वे 07 दिवस के भीतर सभी तकनीकी खामियों को दुरुस्त करें और इसकी रिपोर्ट परिवहन विभाग बालोद को सौंपें। समय सीमा के भीतर सुधार न होने पर बसों का परमिट निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 01, 2026, 15:19 IST
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