Agra News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत

कासगंज। सत्र न्यायाधीय सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने जमानत के लिए निर्दोष होने के तर्क को स्वीकार नहीं किया।सहावर के ग्राम ताली निवासी महेश के घर में 15 सितंबर 2021 को रात्रि करीब 8.30 बजे गांव के आकाश बाबू, अरविंद कुमार, गीतम व लाखन अपने हाथों में तमंचा, कुल्हाड़ी, फर्शा आदि लेकर घुस आए। आरोपियों ने उसके परिवार के धर्मवीर पर फायर कर दिया। जिससे उनके सिर में गोली लगी। इसके साथ ही प्रेमसिंह उमेशचंद्र, तालेवर सिंह, रवीकुमार पर धारदार हथियारों से जानलेवा प्रहार किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया। लाखन ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2023, 23:42 IST
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