आरटीई: छात्रों की जानकारी नहीं देने वालों की रुकेगी फीस प्रतिपूर्ति

ग्रेटर नोएडा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत पढ़ने वाले छात्रों की 10 जुलाई तक जानकारी नहीं देने वालों को फीस प्रतिपूर्ति नहीं होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को अंतिम सूचना जारी कर दी गई है। सत्र 2025-26 के लिए शासन की ओर से करीब 15 करोड़ रुपये की ग्रांट स्कूलों व छात्रों के लिए जारी कर दी गई है,लेकिन स्कूलों की ओर से अब तक सूचना बीएसए कार्यालय को नहीं दी गई है। जिसके कारण छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्कूल की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ रही है। अब जानकारी नहीं देने वालों को फीस प्रतिपू्र्ति नहीं की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि हर साल आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर पढ़ने वाले छात्रों को पांच हजार रुपये मिलते हैं। 10 जून तक स्कूलों को सारी जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे,लेकिन अब तक केवल विभाग को 100 स्कूलों से जानकारी मिली हैं। जबकि 350 से अधिक स्कूलों में हर साल छात्रों के दाखिले कराएं जाते हैं। हर स्कूल को नोटिस जारी कर दिया गया है। स्कूलों को 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। यदि अब स्कूलों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों की जिम्मेदारी होती है कि वे निर्धारित समय सीमा में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 03, 2026, 21:16 IST
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