प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन पर नोएडा के इस मॉल लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

सेक्टर-25 ए स्थित मोदी मॉल का नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को औचक निरीक्षण कर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि मॉल में बड़े कूड़ा उत्पादकों के लिए बने नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। कूड़ा छटनी भी नहीं पाई गई। यहां कचरा कबाड़ियों को दिया जा रहा था। इसके साथ ही अंदर दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी पाया गया। जुर्माना जमा करने के लिए प्राधिकरण ने मॉल प्रबंधक को एक सप्ताह का समय दिया है। प्राधिकरण का यह निरीक्षण जन स्वास्थ्य विभाग के जीएम एसपी सिंह व वरिष्ठ प्रबंधक गौरव बंसल ने किया। जीएम ने बताया कि निरीक्षण में सामने आया कि यहां पर बड़े कूड़ा उत्पादक (बल्क वेस्ट जनरेटर) के नियमों के अनरूप अपशिष्ट पृथक्करण, भंडारण एवं निस्तारण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई कमियां मिलने पर मोदी मॉल प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक सप्ताह के अंदर जुर्माना जमा नहीं कराने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे शहर के दूसरे मॉल में भी निरीक्षण कर जांच की जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 05, 2025, 20:37 IST
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