बुलंदशहर में 12 साल बाद चार गोकशों के खिलाफ कोर्ट ने सुनाई गई सजा

एडीजे तृतीय वरुण मोहित निगम ने चार गोकशों के खिलाफ 7-7 साल की कारावास और 13-13 हजार का अर्थदंड लगाया। 31 अक्टूबर 2013 में थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी। आज 12 साल बाद एडीजीसी विजय कुमार शर्मा की कड़ी पैरवी और बहस के बाद आरोपी साबू, कल्लू, बिलाल व मुंशी के खिलाफ कोर्ट की बड़ी कार्यवाही हुई। बता दें कि थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 07, 2025, 21:19 IST
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