Bijnor News: गंभीर चोट पहुंचाने में वीर सिंह को सात साल की सजा

बिजनौर। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. विजय कुमार ने रोहित को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए वीर सिंह को सात वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार थाना स्योहारा के गांव अमीनाबाद निवासी अमर सिंह ने रिपोर्ट कराई थी कि 30 जुलाई 2015 को उसकी जमीन पर गांव का ही वीर सिंह कूड़ी डालकर कब्जा कर रहा था। जिसका उसने और उसके लड़के रोहित ने कूड़ा डालने को मना किया। जिस पर वह रंजिश रखने लगा। 31 जुलाई शाम को जब उसका लड़का रोहित परचून की दुकान से घर को वापिस आ रहा था तो वीर सिंह ने उसे रोका और फावड़े से रोहित पर कई बार किए। रोहित की नाक, हाथ और शरीर पर चोटें आई। गांव के लोगों ने उसे बचाया। रोहित को कॉस मॉस अस्पताल मुरादाबाद में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। अदालत ने इस मामले में धारा 326 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए वीर सिंह को सजा सुनाई है। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 28, 2023, 00:32 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Bijnor News: गंभीर चोट पहुंचाने में वीर सिंह को सात साल की सजा #VeerSinghSentencedToSevenYearsForCausingGrievousHurt #SubahSamachar