वाराणसी: 11.72 लाख रुपये साइबर ठगी के आरोपी को मिली जमानत, खाते से 12 लाख की ठगी; आया था फोन
जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने बीमा पर बोनस देने का झांसा देकर 11.72 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी रंजन कुमार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उसे 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी आगरा के बोदला का निवासी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उमरहा, चौबेपुर निवासी श्यामलाल पाल ने 8 जुलाई को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पाल ने वर्ष 2021 में पीएनबी बैंक में पीएनबी मेट-लाइफ बीमा करवाया था। उन्होंने मार्च 2026 में इस बीमा पर ऋण लिया था। लगभग 12 अप्रैल 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन किया। बीमा पर बोनस और अधिक लाभ देने का झांसा दिया। उसने अलग-अलग तारीखों पर कई बार में कुल 11,72,190 रुपये विभिन्न जनसेवा केंद्रों से नकद जमा करवा लिए। जिन खातों में पैसा जमा कराया गया था, उनके विवरण भी बहला-फुसलाकर मैसेज डिलीट करवा दिए गए। विवेचना के दौरान रंजन कुमार का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 27, 2026, 00:12 IST
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