उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली कनेक्शन से लेकर कटने तक के नियम बदलेंगे, नई विद्युत आपूर्ति संहिता की तैयारी

उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन के आवेदन से लेकर कनेक्शन काटने तक के नए नियम लागू होंगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम 2026 लागू करेगा। इसका ड्राफ्ट जल्द जारी कर आयोग सभी हितधारकों से सुझाव लेगा। प्रदेश में वर्ष 2020 में नियामक आयोग ने आपूर्ति संहिता लागू की थी। इसके तहत आयोग ने उपभोक्ताओं को नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया, समय-सीमा और उससे संबंधित शुल्कों को निर्धारित किया था। उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, मीटर लगाने, मीटर की टेस्टिंग, बिलिंग प्रक्रिया और रीडिंग से जुड़े नियम तय किए थे। बिजली चोरी, भार में वृद्धि या कमी, कनेक्शन काटने और जोड़ने से संबंधित दिशा-निर्देश भी स्पष्ट किए थे। इसके साथ ही आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच से जुड़े प्रावधानों को रेखांकित किया था। अब नई संहिता में भी छह वर्ष के अंतराल में हुए कई बदलावों को लागू किया जाएगा। आयोग के सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने बताया कि नई संहिता में इन सभी बदलावों को शामिल किया जा रहा है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 17, 2026, 14:00 IST
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