सरकार का आश्वासन: अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, कार्मिक मंत्रालय ने कही ये बात

केंद्र सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का हक देने की पुष्टि की है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र जीवनसाथी या पुत्र न होने पर उनकी अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां पेंशन की हकदार हैं। बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें। ये भी पढ़ें:Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को दी राहत, नियुक्तियां फिर से बहाल केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया, इसकी पात्रता के लिए शर्त यही है कि माता-पिता के जीवित रहते बेटी उन पर निर्भर रही हो। बेटी के पति की मृत्यु हो गई हो। बेटी का तलाक हुआ हो या उसके जीवनसाथी के जीवनकाल में किसी सक्षम कोर्ट में तलाक की कार्रवाई की गई हो। सिंह ने कहा कि कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और उसके बाद 2022 में जारी ज्ञापन में कई प्रावधान हैं, जिससे सुनिश्चित हो सके कि मृतक सरकारी कर्मी या पेंशनभोगी की तलाकशुदा या विधवा बेटी को पारिवारिक पेंशन मिल सके। ये भी पढ़ें:BS Reddy:विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी आज करेंगे नामांकन, खरगे बोले- उपराष्ट्रपति चुनाव कोई प्रतियोगिता नहीं रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के लिए समान प्रावधान सिंह ने बताया कि रेलवे और रक्षा कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए अलग-अलग नियमों के तहत समान प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, पेंशन तब तक जारी रहेगी जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती या उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता या जब तक वह अपनी आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देती।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 21, 2025, 07:16 IST
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