BHU: शिक्षकों की वरिष्ठता पर UGC ने भेजा स्पष्टीकरण, अब ऐसे होगा फैसला; इस विवाद से जुड़ा है मामला
बीएचयू में शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र भेजकर वरिष्ठता पर फैसला कैडर के आधार पर करने की जानकारी दी है। इसमें यह यह बताया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की व्यवस्था में शिक्षकों के तीन पदनाम होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इसको ध्यान में रखना होगा। विश्वविद्यालय में उपजे विवादों में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा पत्र है, जब यूजीसी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में वरिष्ठता को लेकर हुई प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के प्रो. एमपी अहिरवार ने यूजीसी, राष्ट्रपति सहित अन्य जगहों पर पत्र भेजकर नियमों का पालन न होने की बात कही थी। यूजीसी में उपसचिव निखिल कुमार ने बीएचयू के कुलसचिव को भेजे पत्र में बताया है कि यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ प्रोफेसर को अपग्रेड करने से अलग से वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए एक अलग कैडर नहीं बनेगा। इसके अलावा यह भी बताया है कि यूजीसी के नियमानुसार वरिष्ठता संबंधित कैडर में शामिल होने की तिथि के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। इसलिए, प्रोफेसरों की वरिष्ठता प्रोफेसर कैडर में प्रवेश की तिथि के अनुसार होगी, जो सीधे भर्ती किए गए लोगों के लिए शामिल होने की तिथि और पदोन्नत लोगों के लिए सीएएस के तहत प्रोफेसर के लिए पदोन्नति की पात्रता की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे में डीनशिप, हेडशिप आदि जैसे परिणामी मामलों को इसी नियमों के अनुपालन में निस्तारित किया जा सकता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 01, 2025, 23:04 IST
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