Solan News: प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा कराने की छूट

राज्य सरकार प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा कराने की छूट दे दी है। सोमवार से यह छूट लागू हो जाएगी। जिन संचालकों के ट्रक बिना परमिट के खड़े हो गए हैं, वे अब इस छूट के बाद ट्रकों की पासिंग और परमिट बना सकते हैं। इसे लेकर मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार ने ट्रक संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी दी। उन्होंने संचालकों को आश्वासन दिया कि 31 मार्च से पहले ट्रक संचालकों की सरकार के साथ बैठक कर लंबित गुड्स टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर सहमति बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में ट्रक संचालकों को यह समस्या न आए। उन्होंने कहा कि बीबीएन में दस हजार ट्रक हैं, जिनमें से 25 फीसदी ट्रक संचालकों ने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है। हालांकि गुड्स टैक्स तो कम है, लेकिन इस पर पैनल्टी अधिक है। राम कुमार ने ट्रक संचालकों को आश्वासन दिया कि पैनल्टी माफ करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बैठक में डिप्टी आरटीओ विद्या देवी को निर्देश दिए कि किसी भी वाहन को बिना कारण न रोका जाए। सिंगल विंडो की जगह बनेगा प्राधिकरण उद्योग अच्छा कार्य करेंगे तभी ट्रक संचालकों को काम मिलेगा। इसके लिए वह दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य रहे हैं। सिंगल विंडो को बंद करके जल्द एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारियों को समय सीमा के भीतर ही फाइल निपटानी होगी। कमेटी फाइल सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। अब बिना कारण सचिवालय घूमने के बजाय सीधे सीएम से स्वीकृति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने यूनियन को कमजोर करने का प्रयास किया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 22, 2023, 18:50 IST
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